UP News: PCS अधिकारी ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्य ने पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति डॉ. वाई.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ज्योति मौर्या को नोटिस जारी किया है.
पति का ये है कहना
याचिकाकर्ता आलोक मौर्य का कहना है कि उनकी पत्नी सरकारी अधिकारी हैं और अच्छी आय अर्जित करती हैं, जबकि उनकी खुद की आमदनी बेहद कम है. ऐसे में जब तक वैवाहिक विवाद लंबित रहे, तब उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए.
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आजमगढ़ कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
यह मामला आजमगढ़ की पारिवारिक अदालत के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें अदालत ने गुजारा भत्ता की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि अपील 77 दिन की देरी से और डिक्री की प्रमाणित प्रति के बिना दाखिल की गई है. हालांकि, याची ने देरी माफी और प्रति दाखिल करने की अनुमति हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया है.
ज्योति मौर्या पर अफेयर का आरोप
कोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए अगली तारीख 8 अगस्त 2025 तय की है और ज्योति मौर्या को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गौरतलब है कि जुलाई, 2023 में यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब पति आलोक मौर्या ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्या और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर अफेयर का आरोप लगाया था, जिसके बाद मनीष दुबे को पद से निलंबित कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने उनके सस्पेंशन पर अभी रोक लगा दी थी.
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