बांकुड़ा. जिले में अपनी ही पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाये गये पति को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 मार्च 2024 को बरजोड़ा थाना क्षेत्र के पल्लीश्री कॉलोनी में शिप्रा राय नामक महिला का घरेलू विवाद में गला घोंट कर मार डाला गया था. घटना के बाद मृतका की बहन कृष्णा दास की शिकायत पर शिप्रा के पति के खिलाफ थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया. जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी पति उत्तम रॉय को गिरफ्तार कर लिया. पत्नी की हत्या के बाद से वह फरार था. उसे जांच के क्रम में पुलिस ने दबोच लिया. आरोप के अनुसार शिप्रा को मायके से दहेज लाने के लिए दबाव डाला जा रहा था. इसके लिए उसका पति की आये दिन प्रताड़ित किया करता था. इस क्रम में एक दिन कथित तौर पर आरोपी ने पत्नी का गला घोंट कर कत्ल कर दिया और फिर भाग गया. एसआइ कंकन घोष के नेतृत्व में गहन जांच के बाद समय पर चार्जशीट जमा करने के उपरांत शुक्रवार को बांकुड़ा की तृतीय अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त उत्तम रॉय को पत्नी का हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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