रघुनाथपुर नगरपालिका में प्रशासक की नियुक्ति रद्द, राज्य सरकार को हाइकोर्ट का झटका
कोलकाता उच्च न्यायालय ने रघुनाथपुर नगर पालिका में प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. सोमवार को न्यायाधीश कौशिक चंद ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग द्वारा 19 मई को जारी किया गया आदेश वैध नहीं है और नगरपालिका कानून के अनुरूप नहीं है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रघुनाथपुर अनुमंडल अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश अवैध है.
By AMIT KUMAR | June 16, 2025 9:29 PM
पुरुलिया.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने रघुनाथपुर नगर पालिका में प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. सोमवार को न्यायाधीश कौशिक चंद ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग द्वारा 19 मई को जारी किया गया आदेश वैध नहीं है और नगरपालिका कानून के अनुरूप नहीं है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रघुनाथपुर अनुमंडल अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश अवैध है.
राज्य सरकार के कामकाज पर न्यायालय ने उठाये सवाल
याचिकाकर्ता के वकील समित भंज ने तर्क दिया कि नगरपालिका कानून के अनुसार प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से शो-कॉज नोटिस देना होता है और पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए. लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों के आधार पर पूरा बोर्ड भंग कर दिया.
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