सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हुए हमले से संबंधित संदेशखली (Sandeshkhali) मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. राज्य सरकार के आवेदन को सुप्रीम काेर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हुए हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुनवाई शुरू हुई थी. बंगाल सरकार के वकील ने मामले को अदालत में पेश किया. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया.
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