पांच सदस्यीय पीठ ने आज अपना फैसला सुनाया
प्रधान जस्टिस अता बंदियाल की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने आज अपना फैसला सुनाया जिससे इन दोनों प्रांतों में चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है. फिलहाल इन प्रांतों में अंतरिम सरकार सत्तासीन है. कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि 9 अप्रैल को चुनाव कराने का राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का आदेश खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के लिए नहीं लेकिन पंजाब विधानसभा के लिए बाध्यकारी होगा. उसने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा को गवर्नर ने भंग किया था जबकि पंजाब विधानसभा के सिलसिले में ऐसा नहीं हुआ था.
इमरान खान ने किया ट्वीट
इमरान खान ने ट्वीट किया- हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. संविधान को अक्षुण्ण रखना उच्चतम न्यायालय की जिम्मेदारी है और उसने आज अपने फैसले के मार्फत उसे बड़ी बहादुरी से किया है. यह पाकिस्तान में कानून के शासन को अभिपुष्टि है. हम अपना जेल भरो आंदोलन निलंबित कर रहे हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में चुनाव अभियान के साथ आगे बढ़ेंगे.
600 कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार
क्रिकेट से राजनीति में आये इमरान के अब तक 600 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है. पिछले दो दिनों में ही 280 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए खान ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, संविधान के दुरूपयोग और आर्थिक संकट का आरोप लगाते हुए 22 फरवरी को लाहौर से जेल भरो तहरीक शुरू की थी.