बेतिया/बगहा. डबल मर्डर कांड में सोमवार को जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट में ट्रायल पूरा हो गया. इस मामले में मंगलवार को कोर्ट का निर्णय आ सकता है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्येंद्र मिश्र ने कहा कि कांड में कोई चश्मदीद नहीं है. घटना के 20 घंटे के बाद कांड थाने में दर्ज होता है. हत्या अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ. पुलिस ने आरोपितों का नाम जानबूझ कर फंसा दिया. वे निर्दोष है. उनको केस से मुक्त कर दिया जाये. जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को साक्ष्य देते हुए अभियोजन पदाधिकारी मन्नू राव ने कांड के सूचक, डॉक्टर, आइओ समेत कुल नौ लोगों की गवाही के साथ आरोपित के खिलाफ बगहा थाने में दर्ज कांड सं- 81/23, 106/23, 121/ 23 की प्रति उपलब्ध कराते हुए कहा कि कांड में कमला यादव, अमला याद व हीरा यादव ने एक ही तरीके से पांचों हत्याकांड को अंजाम दिया. तीनों अपना वर्चस्व इलाके में जमाने के उद्देश्य से वारदात को अंजाम दिये है. कोर्ट से अभियोजन पक्ष ने साइको किलर बताते हुए कड़ी- कड़ी सजा देने की अपील किया. बता दें कि पाच जून 2023 को बनारसी यादव ने अपनी मां झलरी देवी एवं चाचा पहवारी यादव की हत्या के संबंध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज कराई थी. इसमें पुलिस ने कमल यादव, अमला यादव को जेल भेजा था. जिन्हें कारा से प्रस्तुत किया गया तथा एक अन्य अभियुक्त हीरा यादव की हाजिरी थी. इंसाफ की आस में पीड़ित पक्ष भी कोर्ट के फैसले पर नजर लगाए हुए है.
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