बेतिया. हत्या के 14 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट में गवाही देने नहीं आने पर बगहा सिविल कोर्ट के जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने कड़ा रूख अख्तियार किया है. अदालत में मामले में केस के अनुसंधानक व मौजूदा पुपरी एसडीपीओ अतानु दत्ता, बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के मौजूदा प्रभारी उपाधीक्षक डॉ एके तिवारी व एक अन्य पुलिस पदाधिकारी अमरेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने यह कार्रवाई तब की है, जब कि इन गवाहों के खिलाफ 2018 में ही गैरजमानती वारंट जारी हुआ था. बावजूद इसके वें हाजिर नहीं हुए. ऐसे में कोर्ट में बगहा एसपी को आदेशित किया है कि इन तीनों साक्षियों को गिरफ्तार कर पेश किया जाय. मामला वर्ष 2011 में हुए डब्लू राम उर्फ डेबा की हत्या से जुड़ा हुआ है. मामले में पुलिस ने डेबा की पत्नी मुमताज देवी के आवेदन पर चुन्नु डोम समेत अन्य के खिलाफ हत्या की एफआईआर की गई थी. इसी मामले में कुल नौ साक्षियों में से अब तक महज तीन साक्षियों का साक्ष्य ही कोर्ट में प्रस्तुत हो सका है. जबकि केस के आइओ रहे अतानु दत्ता, अमरेश कुमार सिंह तथा पोस्टमार्टम करने वाले बगहा अस्पताल के एसडीएस डॉ एके तिवारी का साक्ष्य अब तक नहीं हो सका है. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इन गवाहों के नहीं आने के चलते अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त करने की मांग की. जबकि अभियोजन पदाधिकारी जितेन्द्र भारती ने कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए साक्ष्य के लिए एक और अवसर देने की मांग कोर्ट से की.
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