संवाददाता, बेतिया/बगहा
देवर-भाभी हत्याकांड में जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने तीनों किलरों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाया. एक- एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा दी. अर्थदंड की भुगतान नहीं करने पर छह- छह माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह सजा भदवी के धारा धारा 302 में दोषसिद्ध अभियुक्त अमल उर्फ अमला यादव, कमल यादव एवं हीरा यादव को मिला है. कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि तीनों अभियुक्तों पर दोहरा हत्या कांड (झलरी देवी एवं पहवारी यादव की हत्या) कारित करने का आरोप सिद्ध हुआ है. सभी अभियुक्तों का पूर्ववर्ती अपराधिक इतिहास अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसमे इन्होने पूर्व में भी इसी तर्ज पर चाकू से पेट काटकर अन्य लोगों की भी हत्या की है. इस मामले में एक हीं रात में थोड़े अंतराल पर दो बुजूर्गों की धारदार हथियार से अभियुक्तों ने पेट काटकर हत्या किया है. ऐसे अपराधी को समाज में खुले में नहीं छोड़ा जा सकता. कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्येंद्र मिश्र व अभियोजन पदाधिकारी मन्नू राव की दलीलों को सुनने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुनाया. उसके बाद तीनों को पुलिस न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिला. परिवार के लोगों ने कोर्ट के फैसला पर आस्था जताया है.
आइओ, डॉक्टर, समेत नौ गवाहों की साक्ष्य बना
उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 29489/2025 में 20 जून 2025 तक इस मामले को स्पीडी ट्रायल चलाकर निस्तारित करने का आदेश था. जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने गंभीरता से लेकर सुनवाई शुरू किया तो आइओ पटना के कदमकुआं के थानेदार अजय कुमार को अरेस्ट कर लाने का आदेश भी जारी किया गया. तो वे कोर्ट पहुंचकर अपनी गवाही दर्ज कराये. इस कांड में सूचक, डॉक्टर समेत नौ लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने घटना को सच पाया.
भाभी व देवर की हुई थी सरेआम हत्या
पांच जून 2023 को बनारसी यादव ने अपनी मां झलरी देवी एवं चाचा पहवारी यादव की हत्या के संबंध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया था. जिसमें पुलिस ने कमल यादव, अमला यादव को जेल भेजा था, जिन्हें कारा से प्रस्तुत किया गया तथा एक अन्य अभियुक्त हीरा यादव की हाजिरी थी. इंसाफ की आस में पीड़ित पक्ष भी कोर्ट के फैसले पर नजर लगाए हुए है.
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