जिले के कलाकारों को विभिन्न कार्यों को लेकर कलाकार कल्याण कोष से मिलेगी वित्तीय सहायता

जिले के कलाकारों को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने एवं गंभीर बीमारी व दुर्घटना की स्थिति में कला एवं संस्कृति विभाग से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.

By AMLESH PRASAD | July 30, 2025 9:36 PM
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बक्सर. जिले के कलाकारों को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने एवं गंभीर बीमारी व दुर्घटना की स्थिति में कला एवं संस्कृति विभाग से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. इसको लेकर कला एवं संस्कृति पदाधिकारी बक्सर से जानकारी दी गयी है. जानकारी के अनुसार कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता सिर्फ बिहार राज्य के कलाकारों को प्रदान किया जायेगा. वित्तीय सहायता कलाकार कल्याण कोष से सहायता निम्न शर्तों के अधीन किया जा सकता है. कलाकारों को गंभीर बीमारी अथवा घायल होने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण-पत्र, गंभीर रोग से ग्रसित कलाकार, जिनकी शल्य चिकित्सा होनी है अथवा जिनका ऑपरेशन हो चुका है. चिकित्सा पुर्जा, जांच रिपोर्ट एवं दवा का प्राक्कलन प्रमाण-पत्र एवं अन्य साक्ष्य यथा का विपत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा. केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा निजी बीमा कम्पनी के चिकित्सा बीमा योजना (आयुष्मान भारत एवं अन्य) से आच्छादित न हो, का प्रमाण पत्र स्व-शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही प्रदर्श एवं चाक्षुष कला के क्षेत्र में सहायता अनुदान भी दिया जायेगा. जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों अथवा कला प्रदर्शनियों में आमंत्रण पर देश, विदेश में शिरकत, प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुति, प्रदर्शनियों की तैयारी, मार्ग व्यय इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है. देश के विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय नाट्य एकेडमी या समकक्ष संस्थाओं में नामांकित होनेवाले राज्य के कलाकारों को उच्च शिक्षा, अध्ययन और शोध कार्य को ले आर्थिक सहायता दी जा सकती है. वैसे कलाकार अनुदान के पात्र होंगे, जिनकी आय 30,000 रुपये मासिक से ज्यादा नहीं हो. अद्यतन आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. अनुदान पाने के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में निदेशक (सांस्कृतिक कार्य) नया सचिवालय, विकास भवन, तीसरी मंजिल, पटना 800015 के पते पर वर्ष पर्यन्त भेजा जा सकता है. अनुदान के रूप में एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा. चाक्षुष कला के क्षेत्र में उपस्कर, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री के क्रय हेतु अधिकतम 50,000 रूपये देय होगा. सरकारी कर्मी को कलाकार कल्याण कोष का लाभ देय नहीं होगा.

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