Buxar News: हत्या के मामले में पिता, चाचा एवं दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के मामले में पिता, चाचा एवं दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

By RAVIRANJAN KUMAR SINGH | July 18, 2025 9:47 PM
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बक्सर कोर्ट .

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने हत्या के मामले में पिता, चाचा एवं दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, न्यायालय ने हत्या के मामले में सभी अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है, वहीं अन्य दफाओं में अलग-अलग सजा एवं अर्थ दंड का फैसला सुनाया गया है. मामला बगेन थाना कांड संख्या 76/ 2021 से संबंधित है. बताते चले कि थाना के पोखरहा गांव की रहने वाली शनिचरी देवी ने पुलिस को बताया था कि उसके पति मुंडन करा कर जब घटना के दिन घर लौटे तो बताया गया कि गाय का बछड़ा एवं बकरी अभियुक्तों के खेत में चरने के लिए चली गई थी जहां अभियुक्तों ने बछड़े को मार डाला तथा बकरी को घायल कर दिया है.
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