वैशाली. वैशाली प्रखंड की फुलाढ पंचायत के एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर राशन वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है. यह कार्रवाई अनुमंडल कार्यालय, हाजीपुर द्वारा कराई गई जांच के बाद की गई है. जिसमें वितरण प्रणाली में भारी गड़बड़ियां उजागर हुईं. प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, वैशाली द्वारा जारी पत्र के अनुसार, विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की संस्तुति दी गई थी. इसी के आलोक में वैशाली थानाध्यक्ष ने कांड संख्या 449/25 दर्ज करते हुए जांच का जिम्मा एएसआई रामबाबू सिंह को सौंपा है. जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि विक्रेता ने वितरण रजिस्टर में 199 उपभोक्ताओं के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर खाद्यान्न वितरण दिखाया, जबकि लाभुकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें कोई अनाज नहीं मिला. लाभुकों के बयान, रसीद और अन्य अभिलेखों की गहन जांच में भी कई विसंगतियाँ पाई गईं. अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी, हाजीपुर ने साक्ष्यों के आधार पर विक्रेता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुमारी अंजु ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यह स्पष्ट किया है कि जन वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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