वैशाली. प्रखंड कार्यालय के आइटी भवन में सोमवार को मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यों के सफल निष्पादन के लिए बैठक की गयी. बैठक की अध्यक्षता निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह उपविकास आयुक्त ने की. बैठक में सुपरवाइजर, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची में नाम उसी व्यक्ति का जोड़ा जाएगा जो भारत में जन्मा हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो. मानसिक रूप से अस्वस्थ, दिवालिया अथवा गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं जोड़ा जायेगा. जो मतदाता मृत हो चुके हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या जिनकी दोहरी प्रविष्टि है, उनका नाम सूची से विलोपित किया जायेगा. बीएलओ द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र में जन्म तिथि के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई. एक जुलाई, 1987 के पूर्व जन्म वालों को डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, दो दिसंबर, 2004 के बीच वालों को एक अभिभावक का दस्तावेज और इसके बाद जन्म वालों को दोनों अभिभावकों के दस्तावेज देने होंगे. बैठक में बीडीओ अंजनी कुमार और शिक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा भी उपस्थित थे.
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