hajipur news. वोटर लिस्ट में सुधार के लिए एक अगस्त से एक सितंबर तक लिये जायेंगे दावा व आपत्ति

अभियान के तहत डीएम वर्षा सिंह ने रविवार को कई स्थानों पर मतदान संबंधी गणना प्रपत्र वितरण किया और साथ ही मतदान, मतदाता सूची संबंधी उपयोग व लाभ की विस्तृत जानकारी साझा की

By Shashi Kant Kumar | June 29, 2025 10:56 PM
feature

हाजीपुर. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया. इस अभियान के दौरान गणना प्रपत्र भरने का कार्य प्रारंंभ हो गया है. इस अभियान के तहत डीएम वर्षा सिंह ने रविवार को कई स्थानों पर मतदान संबंधी गणना प्रपत्र वितरण किया और साथ ही मतदान, मतदाता सूची संबंधी उपयोग व लाभ की विस्तृत जानकारी साझा की. कई स्थानों पर घूम कर डीएम ने लोगों से संवाद किया और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सहयोग की अपील की. इस दौरान डीएम के समक्ष ही सभी भरे गए प्रपत्रों को संग्रहित किया गया साथ ही डीएम द्वारा आवश्यक निर्देश दिया गया व सभी को शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की गई.

वोटर लिस्ट का सघन पुनरीक्षण का कार्य हुआ शुरू

इसके बाद रविवार की शाम में डीएम वर्षा सिंह ने समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के संबंध में जानकारी दी. प्रेस वार्ता में डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटरलिस्ट को सौ फीसदी शुद्ध बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट का सघन पुनरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है. नये वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को किया जायेगा. इससे पहले 26 जुलाई तक बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का फाॅर्म बाटेंगे और फार्म भरने में सहयोग करेंगे.

मतदाता चाहें तो बीएलओ के दिये फाॅर्म के साथ अपने दस्तावेज ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं. प्रत्येक फाॅर्म पर बीएलओ को सिफारिश देनी होगी और बीएलओ पर्यवेक्षक इनकी गुणवत्ता एवं संख्या की जांच करेंगे.

पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना जरूरी

डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि 2003 में जारी मतदाता सूची को ध्यान में रखकर गहन पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा. जिन मतदाता का जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में हुआ है, उन्हें अपने जन्म की तिथि एवं स्थान की सत्यता स्थापित करने हेतु केवल अपना वांछित दास्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फार्म के साथ देना है. जिस मतदाता का जन्म 01 जुलाई 1987 एवं 02 दिसंबर 2024 के बीच भारत में हुआ है, उन्हें अपना और अपने माता-पिता में किसी एक का वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फार्म के साथ होगा. 02 दिसम्बर 2004 के बाद के मतदाताओं को अपने साथ-साथ अपने माता-पिता दोनों का पहचान पत्र देना होगा, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड एवं राशनकार्ड मान्य नहीं होगा.

इन 11 दस्तावेजों से एक की होगी आवश्यकता

1. किसी भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश.

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र.

5. मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र.

7. वन अधिकार प्रमाणपत्र.

9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी मौजूद हो) .10. राज्य, स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

यहां हाजीपुर न्यूज़ (Hajipur News) , हाजीपुर हिंदी समाचार (Hajipur News in Hindi), ताज़ा हाजीपुर समाचार (Latest Hajipur Samachar), हाजीपुर पॉलिटिक्स न्यूज़ (Hajipur Politics News), हाजीपुर एजुकेशन न्यूज़ (Hajipur Education News), हाजीपुर मौसम न्यूज़ (Hajipur Weather News) और हाजीपुर क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version