हाजीपुर. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य को और तेज गति देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कुछ लोगों की शिकायत है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उन्हें भागदौड़ भी करनी पड़ रही है. हालांकि, भागदौड़ से बचने के लिए लोग अपने दस्तावेज ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं. आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार करवाने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी तारीखें, और ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन के तरीके को डिटेल से बताया है. इस दौरान डीएम वर्षा सिंह ने ग्रामीण स्तर पर संध्या चौपाल तथा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर गहन पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है. इन्होंने जीविका, जनप्रतिनिधि तथा अन्य कर्मियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में विशेष ग्रहण मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ एवं अन्य कर्मियों को योग्य मतदाताओं से अधिक- से अधिक फार्म भरवाने में सहयोग करें.
ऑफलाइन आवेदन का तरीका
गणना फॉर्म (फॉर्म-6) बीएलओ से लेकर कर तुरंत जरूरी दस्तावेज व फोटो के साथ भरकर जमा करें.
अगर दस्तावेज उपलब्ध न हों, तब भी फॉर्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं.
दस्तावेज देने वाले मतदाताओं का फिजिकल वेरीफिकेशन 1 से 25 सितंबर 2025 के बीच होगा.
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए क्यूआर कोड भी जारी किया गया है.
1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है.
ये 11 दस्तावेज हैं मान्य
पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र.
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट
बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी आदि की ओर से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी सर्टिफिकेट
राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर
ये हैं जरूरी तारीखें
गणना फॉर्म भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई 2025
दावा-आपत्ति की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025
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