हाजीपुर.
लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब पौने पांच वर्ष पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किये जाने के मामले एक व्यक्ति को मंगलवार को दोषी करार दिया. उक्त जानकारी लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाॅक्सो एक्ट) के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने देते हुए बताया कि दो दिसंबर, 2020 को महनार थाना क्षेत्र स्थित एक व्यक्ति की छत पर रूई धुनाई करने के लिए महनार थाना क्षेत्र के हसनपुर निवासी मो. वकील आया था. उसे चाय देने के लिए उस परिवार की एक 10 वर्षीया बच्ची आयी. उससे चाय लेने के बाद रूई तोड़ने के लिए बैठा लिया. इसी बीच उसके परिवार के लोग नीचे चले गये. उसके बाद रूई धुनाई करने वाला उसे छत के कोने में ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने लगा. उक्त बच्ची उससे किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर भाग कर नीचे आयी और अपनी मां से अपने साथ हुई घटना की आपबीती सुनायी. इसके बाद परिवार वालों ने रूई धुनाई करने वाले मो. वकील को पकड़ कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया था. इस घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने महनार थाने में प्राथमिकी करायी थी. पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिय था. उसी समय से वह लगातार जेल में है.
इस मामले में पुलिस ने 31 दिसंबर, 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में 19 जनवरी, 2021 को संज्ञान लिया गया. इस मामले में उसके विरुद्ध छह फरवरी, 2021 को आरोप गठन किया गया. विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा द्वारा कराये गये छह साक्षियों एवं सात प्रदर्श के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद उसे दोषी करार दिया गया. इस मामले में 27 जून को सुनवाई के बाद उसे सजा सुनायी जायेगी. वहीं, इस संबंध में एक्सेस टू जस्टिस फाॅर चिल्ड्रन कार्यक्रम के डायरेक्टर स्व कन्हाई शु्क्ला सामाजिक सेवा संस्थान के सचिव सुधीर शुक्ला ने बताया कि महनार थाना कांड संख्या 379 /20 में अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है. अभियुक्त को धारा 394ए तथा पाॅक्सो की धारा 10 के तहत दोषी पाया गया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई अगली तिथि को होगी. इन्होंने त्वरित न्याय देने के लिए पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं विशेष लोक अभियोजक के प्रति आभार व्यक्त किया है. इन्होंने बताया कि पीड़िता की काउंसेलिंग की गयी थी तथा उसे लीगल सपोर्ट प्रदान किया जा रहा था.
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