महुआटांड़, सूबे के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्तों को एक कार्यदिवस में प्लेसमेंट एजेंसियों से बकाया राशि जमा कराने का अंतिम अवसर दिया गया है. ऐसा नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में मंगलवार को ही चिट्ठी निर्गत कर दी गयी है. मंत्री ने प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि चार जून को हुई समीक्षा बैठक में 20 जून तक प्लेसमेंट एजेंसियों का बकाया जमा कराने का निर्देश सहायक उत्पाद आयुक्तों को दिया गया था. लेकिन अधिकतर एजेंसियों का बकाया जमा नहीं हुआ है. मंत्री ने कहा कि चूंकि सेल वर्सेस डिपोजिट का पैसा प्रतिदिन जमा करने का दायित्व सहायक उत्पाद आयुक्तों का है और इसमें लापरवाही बरती गयी है. एक जुलाई से नयी व्यवस्था के तहत विभाग दुकानों को स्वयं संचालित करेगा और नयी शराब नीति को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. उम्मीद है कि 15 अगस्त तक नयी शराब नीति लागू हो जायेगी.
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