Chaibasa News: घर का कॉमर्शियल इस्तेमाल पर 2.68 लाख होल्डिंग टैक्स की नोटिस
चाईबासा के छोटा नीमडीह क्षेत्र का मामला, मकान मालिक ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया
By MANJEET KUMAR PANDEY | April 10, 2025 12:39 AM
चाईबासा.नगर परिषद द्वारा दो निजी मकानों के कॉमर्शियल उपयोग को लेकर छोटा नीमडीह निवासी बृजमोहन राम को ₹2,68,808 का होल्डिंग टैक्स अदा करने का निर्देश दिया गया है. इसमें ₹74,697 पेनाल्टी की राशि भी शामिल है. नगर परिषद के इस आदेश के खिलाफ बृजमोहन राम ने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर परिषद की प्रशासक संतोषिनी मुर्मू द्वारा जारी होल्डिंग टैक्स की रसीद में कोई स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है.
चार दुकानों की जानकारी मांगी
याचिका में श्री राम ने उल्लेख किया है कि उनके भवन में चार दुकानें हैं, जिनकी लंबाई-चौड़ाई का मापन दर्शाते हुए टैक्स निर्धारित किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में पूर्व में नगर परिषद को सूचित किया जा चुका है. शिकायत की प्रतिलिपि उन्होंने कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, वार्ड पार्षद एवं रांची नगर निगम के आयुक्त को भी भेजी है.
मार्च में हुआ था स्थल निरीक्षण
कोट
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