चाईबासा. पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले में मानकी व मुंडा के रिक्त पदों पर नियुक्ति की है. ग्रामसभा से चयन व अंचल अधिकारी की अनुशंसा पर मुहर लगायी है. उक्त नियुक्ति अनुमोदन शर्त के साथ दिया गया है. शर्त के उल्लंघन पर उपायुक्त द्वारा बर्खास्त किये जा सकेंगे. इसके लिए कोई सरकारी पदाधिकारी या रैयत उपायुक्त के न्यायालय में मुंडा-मानकी के खिलाफ शिकायत कर सकेगा. बर्खास्त होने वालों के वारिस को कभी मुंडा- मानकी में बहाल होने का हक नहीं होगा. यह नियम हुकूकनामा शर्त 22 से 29 में वर्णित है. पूर्व से कार्यरत मुंडा- मानकी पर लागू है. मौजावार हुकूकूनामा (रिकर्ड ऑफ राइट ) की सत्यापित प्रति रैयत कोल्हान अधीक्षक के कार्यालय में शुल्क देकर प्राप्त कर सकेंगे.
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