चाईबासा.चाईबासा के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एलआइसी को मृतक लव किशोर हेंब्रम की पत्नी मिस्ती प्रिया हेंब्रम को बीमा पॉलिसी के तहत 2 लाख रुपये का लाभ प्रदान करने का फैसला सुनाया है. जानकारी के अनुसार, चाईबासा की दुंबीसाई निवासी मिस्ती प्रिया हेंब्रम ने अपने पति की बीमा पॉलिसी का दावा किया था. इसे एलआइसी ने अस्वीकार कर दिया गया था. उनके पति ने एलआइसी न्यू जीवन आनंद (लाभ सहित) पॉलिसी ली थी. यह पॉलिसी 13 मई 2019 को शुरू हुई थी. 23 जुलाई 2021 को लव किशोर हेंब्रम का निधन हो गया. एलआइसी के शाखा प्रबंधक कुमार प्रसून ने तर्क दिया कि लव किशोर हेंब्रम ने आखिरी बार 5 फरवरी 2021 को प्रीमियम भुगतान किया था. इसलिए पॉलिसी 13 मई 2021 को लैप्स हो गयी और मृत्यु लाभ का दावा नहीं किया जा सकता.
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