चाईबासा.पश्चिम सिंहभूम जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने पीएमश्री राजकीय कृत उच्च विद्यालय रोलाडीह चक्रधरपुर के शिक्षक अजय कुमार महतो को निलंबित कर दिया है. निलंबन की अवधि में अजय कुमार महतो का मुख्यालय क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय मनोहरपुर होगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के उप सचिव के निर्देशानुसार अजय कुमार महतो के लिए निलंबन की अवधि में निर्धारित मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा. इसके आधार पर उनका दैनिक भत्ता भी देय होगा. इसके अलावा इस संबंध में आरोप पत्र प्रपत्र ( क) भी अलग से गठित होगा. शिक्षा विभाग के अनुसार, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चैनपुर, चक्रधरपुर में नियोजन के दौरान शिक्षक अजय कुमार महतो पर प्रशिक्षुओं से अवैध उगाही को लेकर शिकायत की गयी थी. यह मामला मीडिया में भी छाया रहा था. प्रशिक्षु शिक्षकों से प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर भी उगाही में इस शिक्षक का नाम काफी उछला था, क्योंकि उगाही की राशि गूगल पे के जरिये सीधे बैंक खाते में ली गयी थी. इसका प्रमाण शिक्षा विभाग के पास है. इसे देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस कॉलेज से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए इन्हें मूल विद्यालय भेजने का निर्देश दिया था. शिक्षक अजय कुमार कुमार महतो ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए मूल विद्यालय में योगदान नहीं दिया. शिक्षक के द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशों की अवहेलना को देखते हुए जेसीआरटी द्वारा शिक्षक अजय कुमार महतो को पहला शोकॉज 8 जनवरी को किया गया और उन पर लगे आरोपों को देखते हुए उन्हें मूल विद्यालय भेजने का निर्देश दिया, जिसका शिक्षक ने पालन नहीं किया. वहीं 27 मार्च को दूसरा शोकॉज भेजा गया था. उस पर अजय कुमार महतो ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पदाधिकारी को धमकाया और फाइलों को फाड़ दिया. उसकी इस हरकत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा थाना में एसटी-एससी एक्ट में मामला दर्ज कराया गया है और शिक्षक अजय कुमार महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस आशय की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से दी गयी है.
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