डीजे चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव की अदालत ने लोहे के रड से मारकर हत्या करने के आरोपी को दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. अदालत ने आरोपी को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. सजावार आरोपी कैलाश राय उर्फ अजय राम राय मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बथानटांड का रहनेवाला है. अदालत ने आदेश दिया है कि आरोपी द्वारा जमा जुर्माना की राशि से कुछ अंश मृतक की पत्नी को भी दी जाए. बथानटांड निवासी सूचिका सुनैना देवी ने मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि 28 अक्टूबर 2017 को उसकी जमीन पर लगा सीज का पत्ता आरोपी कैलाश राय उर्फ जयराम राय ने काट लिया. इसी बात पर सुनैना देवी के पति कर्मचारी राय के बीच विवाद हो गया. दूसरे दिन संध्या सात बजे कैलाश राय उर्फ जयराम राय लोहा का रड लेकर गाली गलौज करते हुए सुनैना देवी के घर में घुस गया और उसके पति कर्मचारी राय के सर पर प्रहार कर दिया. घटनास्थल पर ही जख्मी होकर कर्मचारी राय गिर गया और मर गया. सूचिका जब हल्ला पर दौडी तो उसके साथ भी मारपीट की गयी. मामला विचारण के दरमियान अभियोजन पक्ष द्वारा सात गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने उक्त फैसला सुनाया.
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