आवासीय होल्डिंग पर इनको मिलेगी 10 प्रतिशत छूट
शाखा प्रबंधक सुजीत मिश्रा ने बताया कि सभी आवासीय होल्डिंग पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. इसके अलावा सीनियर सिटीजन, महिला और सैनिक होल्डिंग धारियों को आवासीय होल्डिंग पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. शाखा प्रबंधक ने बताया कि पूर्व का होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले होल्डिंग धारियों को प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा. वहीं वित्तीय वर्ष 2024 से पहले का टैक्स बकाया रखने वालों को निगम द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा.
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बकाया टैक्स पर लगेगा जुर्माना
सभी होल्डिंग धारकों को निगम द्वारा नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर बकाया टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा. एक सप्ताह के अंदर बकाया टैक्स जमा नहीं करने वालों पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा. यह अतिरिक्त जुर्माना पहले एक सप्ताह के लिए 1 प्रतिशत, दूसरे सप्ताह के लिए 2 प्रतिशत, तीसरे सप्ताह के लिए 3 प्रतिशत और दो माह के लिए 5 प्रतिशत की दर से लागू होगा. जारी आंकड़ों के मुताबिक हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में लगभग 35 हजार होल्डिंगधारी हैं. वर्तमान में इनमें से 2100 होल्डिंग धारकों का टैक्स बकाया है.
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