रायसेन की रहने वाली है पीड़ित महिला
बाबा वैराज्ञानंद गिरि उर्फ मिर्ची बाबा के खिलाफ भोपाल पुलिस ने दुष्कर्म की धाराएं लगायी हैं. भोपाल की एसीपी निधि सक्सेना ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की जांच की जा रही है. भोपाल से सटे रायसेन जला की रहने वाली पीड़िता के बयान के आधार पर मिर्ची बाबा के खिलाफ धारा 376, 506 और 342 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
Also Read: भोपाल पंचायत चुनाव में अनियमितता का आरोप : दिग्विजय सिंह ने खोया आपा, पुलिसकर्मी के साथ की धक्का-मुक्की
नशे की गोली खिलाकर मिर्ची बाबा ने किया दुष्कर्म
रायसेन की इस महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि शादी के चार साल बीत जाने के बावजूद उसके कोई संतान नहीं हुई. वह मिर्ची बाबा के संपर्क में आयी. मिर्ची बाबा ने आश्वासन दिया कि पूजा-पाठ के बाद उसे संतान की प्राप्ति होगी. पूजा-पाठ के नाम पर ही उसे बुलाया गया. जब वह मिर्ची बाबा के पास पहुंची, तो इलाज के नाम पर उसे नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया गया. बेहोशी की हालत में उसके साथ मिर्ची बाबा ने दुष्कर्म किया.
मिर्ची बाबा बोला- बच्चा ऐसे ही होता है
होश में आने के बाद महिला ने जब अपना विरोध जताया, तो मिर्ची बाबा ने उससे कहा कि बच्चा ऐसे ही होता है. जुलाई में हुई इस घटना के बारे में महिला ने 8 अगस्त को थाना में शिकायत दर्ज करायी. महिला की शिकायत के आधार पर मिर्ची बाबा को सोमवार की देर रात ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया. उसे ग्वालियर से भोपाल लाया गया और यहां पुलिस पूछताछ कर रही है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मिर्ची बाबा ने कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था.