लखनऊ: अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को चित्रकूट जेल में पत्नी से मिलने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में 24 अप्रैल को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया था. मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी के अलावा उनकी पत्नी निकहत और जेल के अधिकारी भी आरोपी हैं. अब्बास अंसारी को नैनी जेल से चित्रकूट जेल 18 नंवबर 2022 को ट्रांसफर किया गया था. यहां वो जेल के अधिकारियों की मदद से अपनी पत्नी से बिना अनुमति मुलाकात करते थे.
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