लखनऊ. बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे और मऊ विधान सभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी की विवादित बयान (हेट स्पीच) मामले में मुश्किल बढ़ गयी हैं. मऊ की एमपी- एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अब्बास अंसारी ने विधान सभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अधिकारियों को हिसाब करने की धमकी दी थी. सीजेएम श्वेता चौधरी ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए सहायक अभियोजन पदाधिकारी की दलील ओर केस डायरी का अवलोकन के बाद जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला दिया. कोर्ट में सदर विधायक के अलावा उनके भाई उमर अंसारी, चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी आदि के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया था.
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