31 दिसंबर 2014 से पहले आए शरणार्थी कर सकते हैं आवेदन
CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता (Indian Citizenship) देने का प्रावधान है. इसके लिए indiancitizenshiponline.nic.in पर आवेदन करना होता है. साथ ही ये साबित करना होता है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक हैं. ये भी बताना होता है कि उन्होंने भारत में प्रवेश कब किया था. इसके लिए उन्हें दस्तावेजी प्रमाण भी देना होता है. CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए शरणार्थी ही आवेदन कर सकते हैं.
CAA क्या है?
CAA कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को यहां पांच वर्ष निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता देने का का प्रावधान करता है. आसान तरीके से समझें तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने भी अल्पसंख्यक 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे, उन्हें अब भारत की नागरिकता दी जाती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि उन देशों में जो अल्पसंख्यक की गिनती में है उन्हें ही यहां नागरिकता मिलेगी.
14 लोगों को मिली नागरिकता
CAA के तहत भारत में पहली बार 14 लोगों को नागरिका दी गई है. केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली के 14 लोगों को भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) का प्रमाण पत्र दिए.