2008 बैच की आईपीएस अधिकारी अलंकृता के खिलाफ इसके बाद ही विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी. उन्हें आरोप पत्र भी भेज दिया गया है. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अनुसार पुलिस सेवा नियमावली के तहत किसी भी अधिकारी को विदेश यात्रा से पहले शासन से अनुमित लेनी पड़ती है.
आईपीएस अलंकृता सिंह ने विदेश जाने से पहले न तो अनुमति ली है और न ही इसके लिये छुट्टी ली है. अपर मुख्य सचिव गृह के अनुसार अलंकृता का यह कृत्य उनके कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा, राजकीय कार्यों में घोर लापरवाही, उदासीनता व अनुशासनहीनता है. जिसके लिये वह दोषी हैं.
अखिल भारतीय सेवायें अनुशासन एवं अपील नियमवाली 1969 के तहत अलंकृता को निलंबित किया गया है. इस दौरान उन्हें अर्द्धवेतन अवकाश पर या औसत वेतन समान जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. जो उन पर लागू अवकाश नियमों के तहत होगा. अलंकृता सिंह को निलंबन अवधि में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है. सूत्रों के अनुसार अलंकृता सिंह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में एक फेलोशिप के तहत चाइल्ड डवलपमेंट पर पढ़ाई कर रही है.