बचाव पक्ष ने 31, अभियोजन ने 36 पेज की बहस दाखिल की
पूर्व मंत्री अवधेश राय की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव केस लड़ रहे हैं.अभियोजन पक्ष के वकील अनुज यादव ने कोर्ट से गुहार लगायी है कि पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी को अवधेश राय की हत्या के लिए न केवल दोषी करार दिया जाए बल्कि कठोर से कठोर सजा सुनाई जाए. अपनी बात के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने 36 पेज की बहस दाखिल की है. इस हत्याकांड ने यूपी सरकार को भी हिलाकर रख दिया था. मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई थी. 31 साल पुराना यह मामला बचाव पक्ष की ओर बहस पूरी होने के बाद फैसले के करीब पहुंच गया है. पांच जून को अदालत में फैसला सुनाकर आरोपियों का भविष्य तय कर देगी.
घर के पास ही गोली मारकर की कर दी थी पूर्व मंत्री की हत्या
तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर में अवधेश राय की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अवधेश राय के भाई अजय राय ने इस मामले में नामजद एफआईआर कराई थी.अजय राय ने चेतगंज थाने पर मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, कमलेश सिंह,राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
सुनवाई के दौरान केस डायरी हो गयी थी गायब
अवधेश राय हत्या कांड की सुनवाई के दौरान जून 2022 में एमपी/एमएलए कोर्ट में पता चला कि अवधेश राय हत्या कांड की केस डायरी गायब है. बनारस से लेकर प्रयागराज न्यायालय में काफी खोजबीन की गई इसके बाद भी मुकदमे की मूल केस डायरी नही मिल सकी. पुलिस के अनुसार, मुख्तार अंसारी ने मुकदमे में लाभ उठाने की नियत से अनुचित तरीके से केस डायरी को गायब करा दिया है. केस डायरी के गायब होने की वजह से मुकदमे की पैरवी और ट्रायल में परेशानी हो रही है.