यूपी निकाय चुनाव: पहले चरण के 37 जनपदों में नामांकन आज से, जानें कब तक मिलेगा मौका और जरूरी नियम
UP Nikay Chunav: पहले चरण का चुनाव लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर व वाराणसी मंडल के 37 जनपदों में होगा. सभी नगरीय निकायों के निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे. इसके साथ ही नामांकन पत्रों के खरीदने व जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
By Sanjay Singh | April 11, 2023 6:57 AM
UP Nikay Chunav: प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही पहले चरण का नामांकन मंगलवार से शुरू हो रहा है. दो चरणों में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार से 18 में से 9 मंडलों में नामांकन शुरू होंगे. राजधानी लखनऊ सहित 37 जनपदों में ये नामांकन प्रकिया शुरू हो रही है. इन जनपदों में 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे, वहीं 4 मई को मतदान संपन्न होगा. नामांकन दाखिल करने के लिए सभी जगह विशेष इंतजाम किए गए हैं.
निकाय चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने के दौरान सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है. इस संबंध में सभी जनपदों में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. नामांकन प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. सम्पूर्ण नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. अवैध शराब के विक्रय पर रोक लगाने को टीमें बनाई गई हैं. वहीं संवेदनशील दुकानों की सघन चेकिंग कराई जाएंगी. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात होगा.
प्रदेश में पहले चरण का चुनाव लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर व वाराणसी मंडल के 37 जनपदों में होगा. सभी नगरीय निकायों के निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे. इसके साथ ही नामांकन पत्रों के खरीदने व जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे. 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 20 अप्रैल को उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे. 21 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे जाएगा. जबकि 4 मई को मतदान होगा. वहीं मतगणना 13 मई को होगी.
प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं. इनमें से 10 का चुनाव पहले चरण में होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को अपने जनपदों में रहने के निर्देश दिए हैं.