पश्चिम बंगाल : संदेशखाली मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार
पश्चिम बंगाल : कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी है. मंगलवार को तृणमूल सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
By Shinki Singh | March 7, 2024 6:32 AM
पश्चिम बंगाल : कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई (CBI) को दी है. मंगलवार के आदेश को चुनौती देते हुए तृणमूल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, वकील अभिषेक मनुसिंघवी राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई करने की मांग की है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
West Bengal Govt moves SC against Calcutta High Court order directing CBI probe in Sandeshkhali matter. Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi mentions the plea before the Supreme Court. SC asks the advocate to mention it before the registrar general of the top court. pic.twitter.com/VepmOdd0pd
हाईकोर्ट नेतृणमूल नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का दिया निर्देश
हाई कोर्ट ने गिरफ्तार तृणमूल नेता शाहजहां शेख को मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने ईडी अधिकारियों पर पांच जनवरी को हुए हमले के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है. इतना ही नहीं, राज्य पुलिस को नजट और बनगांव थाने की कुल तीन शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी भी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है. उस आदेश के सामने आने के बाद तृणमूल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संदेशखाली मामले की याचिका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल आधार पर सुनवाई नहीं होगी.