कोयला तस्करी मामले में 2 आरोपी गैरहाजिर
ऐसे में कुल 50 लोगों को नामजद किया गया था. बुधवार को आसनसोल की सीबीआई कोर्ट में 47 लोगों को उपस्थित होना था. लेकिन 45 लोग आये. मामले में 396 गवाह भी हैं. आरोप है कि इन सभी को पत्र नहीं भेजा गया. इसके अलावा मामले में 50 लोगों को 25 हजार दस्तावेज देने होंगे. 1149 पन्नों के सबूत भी हैं. हर चीज पर शोध करने में समय लगेगा. कुल मिलाकर पेचीदगियों के चलते बुधवार को आरोप गठित नहीं हो सके.
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मामले का मुख्य आरोपी विनय मिश्रा अभी भी फरार
मामले का मुख्य आरोपी विनय मिश्रा अभी भी फरार है. ईसीएल के एक और सुरक्षा जवान की मौत हो गई. कोयला माफिया गुरुपद मांझी ईडी के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. नतीजतन, 47 आरोपियों को आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश होना था. उनमें से 2 उस दिन अदालत में नहीं थे. हालांकि, कोयला माफिया अनुप मांझी उर्फ लाला, जयदेव मंडल, नारायण खड़के अदालत में मौजूद थे. जांच में आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने कई बार सीबीआई को फटकार लगाई थी. लेकिन सभी के उपस्थित नहीं रहने के कारण प्रभार के गठन में फिर देरी हो गयी.
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क्या है मामला
2020 में कोयला तस्करी मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी. जब राज्य के विभिन्न रेलवे साइडिंग से कोयला चोरी का मामला सामने आया तो पहले आयकर विभाग, फिर सीबीआई ने कोयला घोटाले की जांच शुरू की. लाला के घर, कार्यालय की तलाशी ली गई थी.संपत्ति जब्त कर ली गई थी. लाला के साथी माने जाने वाले गुरुपद मांझी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. हालांकि तीनों को जमानत मिल गई, लेकिन गुरुपद अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं.
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