बोकारो, रांची उच्च न्यायालय में शुक्रवार को बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) की ट्रेड चेंज पॉलिसी के खिलाफ बोकारो व्यावसायिक प्लॉट होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर रिट पर सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी के सिंगल बेंच में WP (C)2093/25 की सुनवाई करते हुए बीएसएल प्रबंधन को चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश निर्गत करते हुए प्लॉटधारी की पानी-बिजली काटने पर रोक लगा दी. प्लॉटधारी की ओर से अधिवक्ता राहुल लामा ने पक्ष रखा. ये जानकारी बोकारो व्यवसायिक प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा ने दी. इस पर प्रतिवादी-कंपनी के वकील ने बताया कि उन्हें कंपनी से निर्देश मिला है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं होगा. इसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादी को जवाब दायर करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया.
संबंधित खबर
और खबरें