बोकारो, अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय देवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत में सोमवार को गांजा तस्करी के एक पुराने मामले की सुनवाई हुई. इसमें अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15-15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है. वहीं जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक को अतिरिक्त एक-एक साल साधारण कारावास की सजा होगी. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने जानकारी देते हुए बताया कि सजा पाये दोषियों में बिहार भोजपुर निवासी रणधीर कुमार सिंह उर्फ सोनू, गौतम बुद्ध नगर नोएडा यूपी निवासी श्याम साहा और धनबाद के सिंदरी स्थित मनोहर टांड़ निवासी पंकज ठाकुर शामिल हैं. इंटेलिजेंस सूचना के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची की टीम ने नौ अप्रैल 2022 को चंदनकियारी थाना के पास पुरुलिया रोड में घेराबंदी कर मालवाहक संख्या (जेएच03बी -6899) को रोका. इसमें अदरक की बोरी में गांजा छुपा कर रखा गया था. जिसका कुल वजन 538 किलो था. मौके से दोषी रणधीर कुमार सिंह व श्याम शाहा को गिरफ्तार किया गया था, जबकि पंकज ठाकुर की गिरफ्तारी अनुसंधान के दौरान बाद में की गयी थी. अनुसंधान में बात सामने आयी कि सिंदरी निवासी दोषी पंकज ठाकुर के कहने पर ही आंध्र प्रदेश से जब्त मालवाहक में अदरक में छुपा कर गांजा लाया जा रहा था. जिसे धनबाद व आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जाना था. बरामद मालवाहक को कोर्ट के आदेश से सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया गया है.
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