Bokaro News : 20 मई 2014 को गोमिया के लोधी गांव में हुई थी घटना Bokaro News : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को हत्या मामले में तौहीद अंसारी, राजू उर्फ शराफत, सफदर अंसारी, कुद्दूस अंसारी, कबीर अंसारी, मुख्तार अंसारी, क्यूम अंसारी और सगीर अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. गोमिया थाना क्षेत्र के लोधी निवासी पूर्व पंसस मो ऐनुल अंसारी ने 20 मई 2014 को सामुदायिक अस्पताल गोमिया में थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि वह लोधी का पंसस है. सुबह सूचक ऐनुल का भतीजा शम्मीउलाह को गांव का ही वाहिद अंसारी ने अपने घर के पास पकड़ कर मारपीट कर दी थी. इसके बारे में जानकारी उसने घर पर आकर दी. सूचक को साथ लेकर मो. इस्लाम अंसारी को कहने गया कि तुम्हारे साला वाहिद अंसारी ने मेरे भतीजे शम्मीउलाह के साथ मारपीट की है. इस पर इस्लाम अंसारी ने गाली गलौज करते हुए घर से रॉड निकाल कर सूचक के साथ आये भतीजा शमशेर अंसारी को मार डाला. समसुद मियां, शकूर मियां और उनके साथ शामिल अन्य लोगों ने लाठी, फरसा, लोहे का रॉड और चाकू से हमला किया. इससे शमशेर अंसारी वहां गिर गया और सर से खून बहने लगा. सूचक और उसके भतीजा हबीबुल्लाह बचाने गये तो सभी ने मिलकर उनलोगों के साथ मारपीट की. इससे शमशेर अंसारी की मौत हो गयी. हबीबुल्लाह घायल हो गया. बयान के आधार पर गोमिया थाना में मामला दर्ज किया गया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया. न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय त्रिपाठी ने आरोपी तौहीद अंसारी, राजू उर्फ शराफत, सफदर अंसारी, कुद्दुस अंसारी, कबीर अंसारी, मुख्तार अंसारी, कयूम अंसारी और सगीर अंसारी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस की.
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