बेरमो. यूको बैंक की बेरमो शाखा से जुड़े गोल्ड लोन में 84.23 लाख रुपये के धोखाधड़ी मामले तीन अभियुक्तों को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है. इसमें ढोरी स्टाफ क्वार्टर निवासी जयराज कुमार साव और तुपकाडीह निवासी जयप्रकाश साव व अहसानुल होदा शामिल हैं. अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त सबूत नहीं दे पाने के कारण संदेह का लाभ देते हुए इन्हें दोषमुक्त करार दिया गया है. मालूम हो कि 12 वर्ष पहले बैंक के तत्कालीन वरीय शाखा प्रबंधक वंशीधर बाउरी ने बेरमो थाना में मामला दर्ज कराया था. इसमें सोने का मूल्यांकन करने वाले फुसरो के अभिषेक ज्वेलर्स के मालिक कृष्ण कुमार व कुल नौ ऋणधारकों को अभियुक्त बनाया गया था. कृष्ण कुमार की मौत इसी साल बीमारी से चुकी है. इस मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक पुष्पित राय कुमार कुल्लू को सस्पेंड कर दिया गया था.
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