East Singhbhum News : डायन कहकर किसी को प्रताड़ित करना अपराध

डायन कहकर किसी को प्रताड़ित करना अपराध

By ATUL PATHAK | May 24, 2025 11:46 PM
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मुसाबनी.

डायन बिसाही व अंधविश्वास पर रोकथाम के लिए मुसाबनी पुलिस ने शनिवार को पारुलिया पंचायत स्थित सिरमतडीह गांव में जागरूकता अभियान चलाया. गांव में बीते दिनों डायन बिसाही के आरोप में दो विधवा की गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी. वहीं, लाश को दफना दिया गया था. जागरूकता अभियान में पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने ग्रामीणों को अंधविश्वास व सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की नसीहत दी. ग्रामीण को डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अपराध और दंड से संबंधित प्रावधानों को बताया. इसका प्रचार-प्रसार करने को कहा.

उन्होंने कहा कि डायन कह कर किसी को प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है. डायन समाज की कुप्रथा है. ऐसी कुरीतियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है. इसमें सजा का प्रावधान है. ऐसी कुरीतियां समाज को नकारात्मक विचारधारा से ग्रसित करती हैं. आवश्यक है कि हम सभी शिक्षा की ओर अग्रसर हों, अपने बच्चों को शिक्षित करें. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि घटना होने पर थाना को जानकारी देकर जिम्मेदार नागरिक का दायित्व निभायें. थाना प्रभारी ने डायन, भूत, कुप्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी, जमीन विवाद, नशापान के संबंध में लोगों को जागरूक किया. मौके पर थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह, ग्राम प्रधान, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे.

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