हजारीबाग. हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंगधारियों के लिए राहत की खबर है. निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का होल्डिंग टैक्स 30 जून तक जमा करने पर पांच से दस प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है. यह जानकारी जन सुविधा केंद्र के शाखा प्रबंधक सुजीत मिश्रा ने दी. उन्होंने बताया कि सभी आवासीय होल्डिंग पर पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं, सीनियर सिटीजन, महिला और सैनिक होल्डिंगधारियों को आवासीय होल्डिंग पर दस प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी. हालांकि, श्री मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व के बकाया होल्डिंग टैक्स जमा न करने वाले होल्डिंगधारियों को प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से जुर्माना भरना होगा. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024 से पहले का टैक्स बकाया रखने वालों को निगम द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा. नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर बकाया टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा. यह अतिरिक्त जुर्माना पहले सप्ताह के लिए एक प्रतिशत, दो सप्ताह के लिए दो प्रतिशत, एक माह के लिए तीन प्रतिशत और दो माह के लिए पांच प्रतिशत की दर से लागू होगा. आंकड़ों के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में लगभग 35 हजार होल्डिंगधारी हैं, जिनमें से वर्तमान में 2100 होल्डिंगधारियों का टैक्स बकाया है.
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