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Bihar Breaking News Live: 56 दिन बाद कृषि समन्वयकों ने समाप्त की हड़ताल

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मुजफ्फरपुर. मनियारी थाना के एक गांव में पांच साल पूर्व किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को एडीजे-7 सह विशेष पॉक्सो कोर्ट एक के डॉ दिनेश कुमार प्रधान ने दोषी ठहराया है. पांच अगस्त को दोषी युवक को कोर्ट सजा सुनायेगी. दोषी मो फारूक मनियारी थाना के छपकी गांव का रहने वाला है. उसके खिलाफ पीड़िता ने 12 जून 2018 को मनियारी थाने में एफआइआर करायी थी. स्पेशल पीपी अजय कुमार ने इस केस में सात गवाहों को पेश किया. वहीं आइडीएफ के विधि सलाहकार अधिवक्ता कृष्ण मोहन झा ने पीड़िता की काउंसलिंग करते हुए मुफ्त कानूनी सलाह दी. पुलिस ने तीन अगस्त 2018 को फारूक के विरुद्ध चार्जशीट दायर की थी.
मुंगेर में लंच ब्रेक के दौरान एक स्कूल में घुसकर गांव के ही दूसरे छात्र ने 13 वर्षीय स्कूली छात्र के गर्दन पर 5 बार चाकू से हमला किया है. जिससे बच्चे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. यह पूरा मामला मुसाफिर थाना क्षेत्र के आदर्श ग्राम टीकारामपुर मध्य विद्यालय का बताया जा रहा है. महेश घटना के बाद घायल अवस्था में बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. जहां बच्चे का इलाज जारी है. फिलहाल इस घटना के पीछे की वजह क्या है यह निकल कार्ड सामने नहीं आया है. आसपास के लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है. अब पुलिस के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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