24.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Budget 2021: इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर सरकार से यह फायदा चाहते हैं लोग

Union Budget 2021, Tax Benefit on EV Loan: टाटा मोटर्स, ह्युंडई, मारुति सुजुकी सहित कई ऑटो मेकर्स अपने पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक कार को जगह दे रही हैं. देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी साल 2019 में EV लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन का एलान किया था. भारत में अब कई लोग इस लिमिट में बढ़ोतरी की इच्छा रखते हैं.

Union Budget 2021, Tax Benefit on EV Loan: पश्चिमी देशों के बाद भारत में भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के चलन में तेजी आ रही है. ग्राहकों के इस रुझान को समझते हुए टाटा मोटर्स, ह्युंडई, मारुति सुजुकी सहित कई ऑटो मेकर्स अपने पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक कार को जगह दे रही हैं.

ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन

यही नहीं, जानी मानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला (Tesla) इस साल से भारतीय मार्केट में प्रोडक्ट लाने वाली है. देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी साल 2019 में EV लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन का एलान किया था.

लोग चाहते हैं लिमिट बढ़े

भारत में अब कई लोग इस लिमिट में बढ़ोतरी की इच्छा रखते हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक ऑनलाइन पोल से यह बात सामने आयी है. ट्विटर पोल के जरिये EV लोन के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाये जाने को लेकर पाठकों की राय मांगी गई थी.

Also Read: Tata Motors ने 30 साल में बना डाली 40 लाख Cars, अब EV सेगमेंट में छा जाने की तैयारी

क्या बजट 2021 में बढ़ाना चाहिए लिमिट

पोल में सवाल पूछा गया था कि बजट 2019 में हुए एेलान के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के लिए लोन लेने पर चुकाये जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. क्या बजट 2021 में सरकार को यह लिमिट बढ़ानी चाहिए? इस पोल में शामिल प्रतिभागियों में से 85 प्रतिशत प्रतिभागियों ने सवाल का जवाब हां में दिया. वहीं 5 प्रतिशत ने जवाब नहीं में दिया और 10 प्रतिशत ने EV खरीद में रुचि नहीं का विकल्प चुना.

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पर टैक्स डिडक्शन का प्रावधान क्या है?

बजट 2019 में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने के लिए लोन लेने पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकने की घोषणा की गई. EV लोन के ब्याज पर नये टैक्स डिडक्शन का क्लेम 1 अप्रैल 2020 से आयकर कानून के सेक्शन 80EEB के तहत किया जा सकता है. इसके लिए यह लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच लिया गया होना चाहिए. साथ ही, डिडक्शन का फायदा केवल पहले EV लोन पर ही लिया जा सकता है.

Also Read: Tata Nexon EV बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार, जानें कीमत और फीचर्स

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel