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WhatsApp और Facebook को Supreme Court का नोटिस, कहा- आप होंगे Trillion Dollar की कंपनी, लेकिन लोगों की Privacy…

WhatsApp Latest News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (Whatsapp) को नयी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और फेसबुक से कहा कि लोगों की गोपनीयता बहुत जरूरी है. आप भले ही दो या तीन खरब डॉलर की कंपनी हों, लेकिन लोगों में डर है कि उनके डेटा को कहीं और बेचा जा रहा है.

WhatsApp Latest News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (Whatsapp) को नयी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और फेसबुक से कहा कि लोगों की गोपनीयता बहुत जरूरी है. आप भले ही दो या तीन खरब डॉलर की कंपनी हों, लेकिन लोगों में डर है कि उनके डेटा को कहीं और बेचा जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर आयी है, जिसमें यह कहा गया है कि व्हाट्सऐप और फेसबुक की नयी प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता का हनन हो रहा है और डेटा लीक किया जा रहा है. व्हाट्सऐप और फेसबुक पर आरोप लगाया गया है कि ये कंपनियां यूरोप के लिए अलग मापदंड रखती हैं और भारत के लिए इनके नियम अलग हैं. यह सही नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप पर यूरोपीय यूजर्स की तुलना में भारतीयों के लिए निजता के कम मानकों का आरोप लगाने वाली एक नयी याचिका पर सोमवार को केंद्र और संदेश भेजने वाले ऐप को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में उनसे जवाब मांगा. बता दें कि व्हाट्सएेप की नयी प्राइवेसी पॉलिसी उसके लिए गले की फांस बन गई है. नयी पॉलिसी आने के बाद लाखों यूजर्स ने व्हाट्सएेप को अलविदा कहा, तो कई लोगों ने व्हाट्सऐप पे के लिए साइनअप ही नहीं किया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने करमान्या सिंह सरीन के अंतरिम आवेदन पर सरकार और फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस 2017 की लंबित एक याचिका में दायर अंतरिम आवेदन पर जारी किया गया है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि लोग कंपनी से ज्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं, भले ही कंपनी का मूल्य अरबों रुपये का हो. व्हाट्सऐप ने शीर्ष अदालत से कहा कि यूरोप में निजता को लेकर विशेष कानून है, अगर भारत में भी ऐसा ही कानून होगा, तो उसका पालन करेंगे.

(इनपुट-भाषा)

Prabhat Khabar Digital Desk
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