26.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

31 अगस्त तक नहीं कराया पैन को आधार से लिंक तो आपको होगा नुकसान, जानें लिंक करने का आसान तरीका

नयी दिल्ली : यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) ऑनलाइन फाइल किया है तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार के साथ लिंक कराना आयश्‍यक है, क्योंकि लिंक किये बिना आपका इनकम टैक्‍स रिटर्न प्रॉसेस नहीं होगा. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की मानें तो इनकम टैक्स रिटर्न तब तक प्रॉसेस नहीं होगा जब त‍क कि आधार पैन […]

नयी दिल्ली : यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) ऑनलाइन फाइल किया है तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार के साथ लिंक कराना आयश्‍यक है, क्योंकि लिंक किये बिना आपका इनकम टैक्‍स रिटर्न प्रॉसेस नहीं होगा. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की मानें तो इनकम टैक्स रिटर्न तब तक प्रॉसेस नहीं होगा जब त‍क कि आधार पैन से लिंक नहीं कराया गया हो. यदि आपका टीडीएस कटा है या आपने ज्‍यादा टैक्‍स भरा है तो आपने अपने इनकम टैक्‍स रिटर्न में रिफंड क्‍लेम किया होगा. क्योंकि आधार को पैन से लिंक कराये बिना आपका रिटर्न प्रॉसेस नहीं होगा. ऐसे में आपके अकाउंट में रिफंड तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप अपने आधार को पैन से लिंक कराने की प्रक्रिया नहीं कर लेते.

इस तरह करें लिंक

आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सबसे ई-फाइलिंग की वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जायें और निम्न निर्देशों का पालन करें.

1. यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले *Register Here* पर क्लिक करें. इसके बाद पैन का ब्यौरा देककर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें. इसके बाद लॉग इन करने की प्रक्रिया होगी.

2. यदि आपके पास पहले से अकाउंट है तो सिर्फ *Login here* पर क्लिक करें.

3. यूज़रआईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होगा. इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड फिल करना होगा. अंत में *Login* पर क्लिक कर दें.

4. इसके बाद एक पॉप अप विंडो खुलेगा जिसमें आपसे आधार नंबर को लिंक करने को कहा जाएगा.

5. इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड. आखिर में *Link now* पर क्लिक करें.

6. यदि आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो घबरायें नहीं. आप अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए टॉप मेन्यू में नजर आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं. इसके बाद *Link Aadhaar* वाले विकल्प पर क्लिक करें.

7. इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और फिर *Save* ऑपशन पर क्लिक करें.

एसएमएस के माध्‍यम से ऐसे करें लिंक

एसएमएस बेस्‍ड सर्विस का इस्‍तेमाल करके आप अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं. इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट की मानें तो 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel