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नये म्‍यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बढ़ायी गयी आधार नं. जमा करने की समयसीमा

नयी दिल्ली : मनी लांड्रिंग नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बंबई शेयर बाजार (बीएसई) ने नये म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आधार नंबर और पैन संख्या देने की समयसीमा बढ़ाकर एक अप्रैल, 2018 कर दी है. ऐसा नहीं करने पर उनका फोलियो बंद कर दिया जायेगा. बीएसई ने बयान में कहा कि नया […]

नयी दिल्ली : मनी लांड्रिंग नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बंबई शेयर बाजार (बीएसई) ने नये म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आधार नंबर और पैन संख्या देने की समयसीमा बढ़ाकर एक अप्रैल, 2018 कर दी है. ऐसा नहीं करने पर उनका फोलियो बंद कर दिया जायेगा.

बीएसई ने बयान में कहा कि नया फोलियो या खाता खोलने के लिए अनिवार्य रूप से पैन और आधार नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज देने की समयसीमा को बढ़ाकर एक अप्रैल, 2018 कर दिया गया है। अभी तक यह समयसीमा 15 फरवरी, 2018 थी.

बयान में कहा गया है कि इसी के अनुरूप एक अप्रैल, 2018 से कोई भी नया फोलियो खाता इन दस्तावेजों के बिना नहीं खोला जायेगा. 15 फरवरी से खोले जाने वाले नये म्यूचुअल फंड खातों के निवेशकों को ये फोलियो खोलते समय पैन और आधार देना होगा. फोलियो वह संख्या है जो किसी व्यक्तिगत निवेशक खाते को दी जाती है. हालांकि, एक निवेशक के कई खाते हो सकते हैं.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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