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रेल नीर मामले में ईडी ने केटरर की 17 करोड़ रुपये से अधिक की संपति की जब्त

नयी दिल्ली : राजधानी समेत अन्य सुपरफास्ट रेल गाड़ियों में रेल नीर की बजाय सस्ता पानी बेचने के मामले में धन शोधन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने केटरिंग कंपनियों की 17.55 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. जांच एजेंसी ने कहा है कि इसने इन कंपनियों की […]

नयी दिल्ली : राजधानी समेत अन्य सुपरफास्ट रेल गाड़ियों में रेल नीर की बजाय सस्ता पानी बेचने के मामले में धन शोधन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने केटरिंग कंपनियों की 17.55 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. जांच एजेंसी ने कहा है कि इसने इन कंपनियों की संपत्ति जब्त करने संबंधी औपबंधिक आदेश धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी कर दिये हैं.

इसे भी पढ़ें : सीबीआई ने ‘रेल नीर’ रैकेट का पर्दाफाश कर 20 करोड रुपये नगद जब्त किया

जांच एजेंसी ने जिन केटरर कंपनियों की संपत्ति को जब्त किया है, उनमें मेसर्स आरके एसोसिएट्स तथा होटेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सत्यम केटररर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा पांच अन्य कंपनियां शामिल हैं. एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि जांच के दौरान यह साफ हो गया कि उपरोक्त लाइसेंसधारकों ने अन्य ब्रांडों के पैक किये गये पेयजल की ट्रेनों में आपूर्ति के बदले रेलवे विभाग से प्राप्त धनराशि का शोधन किया था, जो एक आपराधिक आय थी.

बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान सात लाइसेंस धारकों की चल संपत्ति की उनके बैंक खातों तथा सावधिक जमा राशि के रूप में पहचान की गयी और पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उसे जब्त कर लिया गया. जिन कंपनियों की पहचान की गयी थी, उसमें मेसर्स आरके एसोसिएट्स एवं होटेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वृंदावन फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड, मेसर्स सत्यम केटररर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फूड वर्ल्ड, मेसर्स आरडी शर्मा, मेसर्स पीके डेलिकेसीज तथा मेसर्स दून केटरर शामिल है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर निदेशालय ने एक केस दर्ज किया था.

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