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टीसीएस के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को हर स्टेट में कराना होगा रजिस्ट्रेशन

नयी दिल्ली : स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को उन सभी राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां उनके आपूर्तिकर्ता हैं. जबकि विदेशी कंपनियां इस तरह के पंजीकरण के लिए अपनी जगह एक ‘एजेंट’ की नियुक्ति कर सकती हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क विभाग (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा […]

नयी दिल्ली : स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को उन सभी राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां उनके आपूर्तिकर्ता हैं. जबकि विदेशी कंपनियां इस तरह के पंजीकरण के लिए अपनी जगह एक ‘एजेंट’ की नियुक्ति कर सकती हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क विभाग (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि एक अक्टूबर से ई-कॉमर्स कंपनियां अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पहले ही स्रोत पर एक फीसदी कर संग्रहण करेंगी.

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सीबीआईसी ने टीडीएस के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं. बोर्ड ने इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए 29 संभावित प्रश्नों और उनके उत्तर की एक सूची प्रकाशित की है. इसमें कहा गया है कि टीसीएस के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को अलग से पंजीकरण कराना होगा. भले ही, उनके पास पहले से आपूर्तिकर्ता के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो या ‘जीएसटी इनवायस नंबर’ हो.

ई-कॉमर्स कंपनी के संचालक को किसी महीने के लिए संग्रह किया हुआ कर महीना खत्म होने के बाद 10 दिन के भीतर अर्थात् अगले महीने की 10 तारीख तक सरकार के पास जमा कराना होगा. सीबीआईसी ने कहा कि घरेलू और विदेशी दोनों तरह की ई-कॉमर्स कंपनियों को टीसीएस के लिए हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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