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Law company अमरचंद मंगलदास ने चंदा कोचर को ‘क्लीन चिट” देने वाली रिपोर्ट वापस ली

नयी दिल्ली : विधि कंपनी सिरील अमरचंद मंगलदास ने भाई-भतीजावाद के आरोप को लेकर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर को पाक-साफ बताने वाली अपनी रिपोर्ट वापस ले ली. आईसीआईसीआई बैंक ने मंगलवार को नियामकीय सूचना में कहा कि विधि कंपनी की जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर कोचर को इस साल मार्च में […]

नयी दिल्ली : विधि कंपनी सिरील अमरचंद मंगलदास ने भाई-भतीजावाद के आरोप को लेकर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर को पाक-साफ बताने वाली अपनी रिपोर्ट वापस ले ली. आईसीआईसीआई बैंक ने मंगलवार को नियामकीय सूचना में कहा कि विधि कंपनी की जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर कोचर को इस साल मार्च में पाक-साफ बताया गया था, उस रिपोर्ट को देने वाली कंपनी का कहना है कि रिपोर्ट को अब वैध नहीं माना जाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें : ICICI बैंक लोन विवाद : चंदा कोचर के पति से रिश्तों पर वीडियोकॉन के चेयरमैन धूत ने दी सफाई

कोचर के खिलाफ अपनों को लाभ पहुंचाने तथा हितों के टकराव को लेकर आरोप लगने के बाद तत्कालीन चेयरमैन एमके शर्मा ने मार्च में आईसीआईसीआई बैंक की तत्कालीन प्रमुख में पूरा भरोसा जताया था. उन्होंने बैंक की ओर से वीडियोकॉन समूह को दिये गये कुछ कर्ज के मामले में परस्पर लाभ पहुंचाने के आरोप को खारिज कर दिया था. बैंक ने कहा कि उसने कोचर पर भरोसा विधि कंपनी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जताया था. कोचर के खिलाफ भाई-भतीजावाद तथा हितों के टकराव के आरोप की जांच को लेकर विधि कंपनी की सेवा 2016 में ली गयी थी.

सूत्रों के अनुसार, मामले में विधि कंपनी सिरील अमरचंद मंगलदास ने जांच की थी. आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि विधि कंपनी ने दिसंबर, 2016 में अपनी रिपोर्ट दी थी. इसमें कहा गया था कि कोचर के खिलाफ अपनों को लाभ पहुंचाने के हितों के टकराव का कोई सबूत नहीं मिला. इसलिए मामले को बंद किया जाये. कोचर पर जब मार्च, 2018 में इसी बात को लेकर आरोप लगे, तो बैंक के निदेशक मंडल ने विधि कंपनी की ही रिपोर्ट के आधार पर बयान जारी तत्कालीन सीईओ और प्रबंध निदेशक पर भरोसा जताया था.

बैंक के अनुसार, उसके बाद इस बारे में विधि कंपनी को सूचना दी गयी. उस पर विधि कंपनी ने कहा कि पहले की रिपोर्ट वैध नहीं मानी जायेगी. बाद में आईसीआईसीआई बैंक ने कोचर के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में जांच समिति बनायी. इससे पहले, चार अक्टूबर को बैंक ने सूचित किया था कि कोचर ने तत्काल प्रभाव से बैंक छोड़ दिया है.

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