24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

TV देखनेवालों के लिए जरूरी खबर TRAI ने दी

नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने बुधवार को कहा कि प्रसारण और केबल सेवा के लिए नये नियामकीय रूपरेखा के क्रियान्वयन से टेलीविजन सेवा बाधित नहीं होगी. ऐसी अटकलें हैं कि नियामक के नये आदेश के क्रियान्वयन से भुगतान वाले चैनल बंद हो सकते हैं. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मार्च 2017 में […]

नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने बुधवार को कहा कि प्रसारण और केबल सेवा के लिए नये नियामकीय रूपरेखा के क्रियान्वयन से टेलीविजन सेवा बाधित नहीं होगी. ऐसी अटकलें हैं कि नियामक के नये आदेश के क्रियान्वयन से भुगतान वाले चैनल बंद हो सकते हैं.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मार्च 2017 में प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामकीय रूपरेखा अधिसूचित किया था और इसे पुन: तीन जुलाई 2018 को अधिसूचित किया.

इसमें क्रियान्वयन रूपरेखा का जिक्र किया गया. प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि मीडिया में यह संदेश चल रहा है कि 29 दिसंबर से नये आदेश के अमल में आने के बाद टेलीविजन से भुगतान कर देखे जाने वाले वर्तमान चैनल गायब हो सकते हैं.

बयान के मुताबिक, प्राधिकरण ने मामले को संज्ञान में लिया है और यह सलाह देता है कि सभी प्रसारक / डीपीओ (वितरण मंच परिचालक) / स्थानीय केबल परिचालक यह सुनिश्चित करेंगे जो भी चैनल उपभोक्ता आज देख रहा है, वह 29 दिसंबर के बाद बंद नहीं हों.

ट्राई ने कहा कि इसीलिए नयी नियामकीय रूपरेखा के कारण टीवी सेवाएं बाधित नहीं होंगी. नियामक ने कहा, ग्राहकों के हितों तथा बेहतर तरीके से आदेश के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण सभी मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए विस्तृत योजना तैयार कर रहा है ताकि वे आसानी से नयी व्यवस्था अपना सकें.

योजना में प्रत्येक ग्राहक को सूचना के आधार पर रुचि के हिसाब से चैनल चयन के पर्याप्त अवसर मिलेंगे. ट्राई ने कहा कि इससे सेवा प्रदाता भी नयी नियामकीय रूपरेखा में निर्धारित विभिन्न कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे. आदेश के तहत सभी सेवा प्रदाताओं को नयी रूपरेखा अपनाने का कार्य 28 दिसंबर 2018 तक पूरा करने की जरूरत है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel