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इनकम टैक्स ने टैक्सपेयर्स को दी सलाह : रिफंड के लिए बैंक अकाउंट को पैन से करें लिंक

नयी दिल्ली : आयकर विभाग अगले महीने से सिर्फ ई-रिफंड जारी करेगा. यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जायेगा. इसके लिए करदाताओं को अपने बैंक खाते को पैन से जोड़ना (लिंक) होगा. कर विभाग ने अपने हालिया परामर्श में यह बात कही है. विभाग ने कहा कि रिफंड बैंक खातों में भेजे […]

नयी दिल्ली : आयकर विभाग अगले महीने से सिर्फ ई-रिफंड जारी करेगा. यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जायेगा. इसके लिए करदाताओं को अपने बैंक खाते को पैन से जोड़ना (लिंक) होगा. कर विभाग ने अपने हालिया परामर्श में यह बात कही है. विभाग ने कहा कि रिफंड बैंक खातों में भेजे जायेंगे, क्योंकि आयकर विभाग एक मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड जारी करेगा.

इसे भी देखें : सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा, नोटबंदी के कारण आयकर रिटर्न में हुई 50% की वृद्धि, कुछ घंटों में मिलेगा ई-पैन

विभाग ने बुधवार को जारी सार्वजनिक परामर्श में कहा कि अपना रिफंड सीधे, आसान और सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते को अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) से जोड़ें. बैंक खाता, बचत, चालू, नकद या ओवरड्राफ्ट खाता हो सकता है. अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता था.

परामर्श में कहा गया है कि करदाता विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं. इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने बैंक खाते को अपने पैन से नहीं जोड़ा है, वे अपने पैन की जानकारी बैंक की शाखा को दें और आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर इसका सत्यापन करें.

हाल ही में, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को इस वर्ष 31 मार्च तक पूरा किया जाना है. आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत तक आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ पैन संख्या जारी की है, जिसमें से 23 करोड़ आधार से जुड़ चुके हैं.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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