28.7 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Reserve Bank ने वोडाफोन एम-पैसा और PhonePay समेत पांच कंपनियों पर ठोका जुर्माना

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने वोडाफोन एम-पैसा और फोनपे सहित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) जारी करने वाली पांच कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, अमेरिकी कंपनियों वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स इंक पर भी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया गया […]

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने वोडाफोन एम-पैसा और फोनपे सहित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) जारी करने वाली पांच कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, अमेरिकी कंपनियों वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स इंक पर भी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया गया है.

इसे भी देखें : RBI ने एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ व आईओबी पर 2 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

केंद्रीय बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर पीपीआई जारी करने वाली पांच कंपनियों के खिलाफ मौद्रिक जुर्माना लगाया है. वोडाफोन एम-पैसा पर 3.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसके अलावा, मोबाइल पेमेंट्स, फोनपे, प्राइवेट एवं जीआई टेक्नोलॉजी पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वाई कैश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा है कि उसने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक, यूएस पर 29,66,959 रुपये और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स इंक, यूएसए पर 10,11,653 रुपये का जुर्माना लगाया है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel