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बैंक ऑफ बड़ौदा धोखाधड़ी मामले को अंतिम परिणाम तक पहुंचाया जायेगा: राजन

एजल:रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने आज कहा कि बैंक ऑफ बडौदा धोखाधडी मामले को केंद्रीय बैंक और जांच एजेंसियां द्वारा इसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी दोषी है उसे इसका परिणाम भुगतना होगा. राजन ने बैंक ऑफ बडौदा की एक शाखा के जरिये अवैध रुप […]

एजल:रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने आज कहा कि बैंक ऑफ बडौदा धोखाधडी मामले को केंद्रीय बैंक और जांच एजेंसियां द्वारा इसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी दोषी है उसे इसका परिणाम भुगतना होगा. राजन ने बैंक ऑफ बडौदा की एक शाखा के जरिये अवैध रुप से 6,000 करोड रुपये बाहर भेजने के इस कथित मामले पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यदि इस मामले को समय रहते तेजी से आगे नहीं बढाया गया तो इससे माहौल खराब होगा और फिर इस तरह की और घटनायें होंगी.

बैंक ऑफ बडौदा के इस कथित घोटाले के बारे में पूछे गये सवाल पर राजन ने कहा ‘‘काफी अनुभवी इस काम में लगे थे।’ उन्होंने कहा, ‘‘इससे पूरे तंत्र में धोखाधडी का सवाल खडा होता है, हालांकि, इस समय हम किसी एक के बारे में नहीं जानते हैं, मैं साधारण तौर पर यह बात कह रहा हूं।’ राजन ने कहा कि इस समय यह महत्वपूर्ण है कि एक संदेश दिया जाना चाहिये कि यदि जानबूझकर लापरवाही की जाती है, किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिये नियमों का जानबूझकर उल्लंघन होता है, तो उनके खिलाफ नियामक और प्रवर्तन एजेंसियां दोनों ही कारवाई करेंगी.

आधार कार्ड के बारे में बात करते हुए रिजर्वबैंक गवर्नर रघुराम राजन ने आधार कार्ड का ज्यादा योजनाओं में इस्तेमाल करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है और कहा है कि इससे वित्तीय समावेश अभियान को काफी मदद मिलेगी और कर्ज लेने में सुविधा होगी. राजन ने केंद्रीय बैंक की बैठक के बाद यहां कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का आधार के बारे में आज का आदेश हमें इसका बैंकिंग सेवाओं में इस्तेमाल बढाने में काफी मददगार साबित होगा.

यह वित्तीय समावेश के काम को आसान बनायेगा.’ उन्होंने कहा कि विशिष्ट पहचान संख्या के आधार पर कोई भी व्यक्ति बैंक खाता खोल सकेगा क्योंकि यह उसकी पहचान दस्तावेज का काम करेगा और उसे कर्ज लेने में आसानी होगी. रिजर्व बैंक की 554वीं बोर्ड बैठक में भाग लेने यहां पहुंचे रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा, ‘‘विशिष्ट पहचान संख्या से यह सुनिश्चित होगा कि लोग एक साथ कई जगह से कर्ज नहीं ले सकेंगे.
हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा नहीं हो। यह एक उदाहरण है जिससे हम और ज्यादा कर्ज उपलब्ध करा सकेंगे और यह संभव हो सकेगा’ उच्चतम न्यायालय ने आज आधार कार्ड का मनरेगा, सभी तरह की पेंशन योजनाओं, प्रधानमंत्री जनधन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि :ईपीएफ: में स्वैच्छिक आधार पर उपयोग करने की अनुमति दे दी है.
शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अदालत द्वारा मामले में अंतिम फैसला किये जाने तक आधार कार्ड का इस्तेमाल पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर होगा, इसे अनिवार्य नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में सुधार करते हुये आधार का इस्तेमाल राशन और एलपीजी तक सीमित रखने के बजाय चार और योजनाओं में इसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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