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ED को मिली माल्या को वापस लाने के लिए MLAT लागू करने को केंद्र की मंजूरी

मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को धन शोधन मामले में जांच करने के लिए देश वापस लाने के लिहाज से प्रवर्तन निदेशालय को भारत-ब्रिटेन परस्पर कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) को अमल में लाने की अनुमति दे दी है. धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने […]

मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को धन शोधन मामले में जांच करने के लिए देश वापस लाने के लिहाज से प्रवर्तन निदेशालय को भारत-ब्रिटेन परस्पर कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) को अमल में लाने की अनुमति दे दी है.

धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह भारत-ब्रिटेन संधि के तहत माल्या के खिलाफ आदेश जारी करने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध को मंजूर किया था.

ईडी अधिकारियों ने कहा कि अदालत ने एजेंसी की जांच और आपराधिक मामले में संपत्तियों की कुर्की के आधार पर उनके अनुरोध को मंजूर किया है. इस मामले में माल्या और उनकी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स पर आईडीबीआई बैंक के साथ करीब 900 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.

उन्होंने कहा कि ईडी ने अब अदालत द्वारा जारी अनुरोध को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है ताकि ब्रिटेन में उसके समकक्षों के सहयोग से आदेश पर आगे तामील हो सके.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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